जबलपुर। शहपुरा में बिना लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण एवं विक्रय करने के मामले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक सचिन जैन के विरुद्ध शहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उप संचालक कृषि डॉ. एसके निगम ने बताया कि जिला नोडल अधिकारी (गुण नियंत्रण) रवि आम्रवंशी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ. इंदिरा त्रिपाठी, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एस. के. परतेती, बीज निरीक्षक पंकज श्रीवास्तव और कृषि विस्तार अधिकारी निधि भलावी की टीम ने शहपुरा कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संचालक बिना किसी वैध बीज लाइसेंस के मटर और गेहूं के बीज का भंडारण व विक्रय कर रहा था। दस्तावेज़ मांगने पर वह कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में पुष्टि हुई कि उसके पास उप संचालक कृषि कार्यालय से जारी बीज लाइसेंस भी नहीं है।
-28 क्विंटल की जब्ती बनाई
कार्रवाई के दौरान लगभग 28 क्विंटल मटर बीज (मूल्य 3,14,600) और 10.80 क्विंटल गेहूं बीज (मूल्य 39,960) जब्त किए गए। जब्त सामग्री दुकान संचालक के सुपुर्द रखते हुए विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस मामले में सचिन जैन के खिलाफ बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 3 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
