जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध भोपाल स्थित एमपी–एमएलए कोर्ट द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को बरकरार रखा है। साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय को अपना जवाब पेश करने के लिए अतिरिक्त समय देने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को करेगा। विगत सुनवाई में हाईकोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। जवाब प्राप्त होने के बाद मामले में अंतिम बहस की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
मानहानि का यह मामला आकाश विजयवर्गीय ने वर्ष 2021 में दर्ज कराया था। आरोप है कि नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने आकाश को मंच से “गुंडा” कहा था। इस बयान को मानहानिकारक बताते हुए आकाश ने अदालत का रुख किया था। अभिषेक की ओर से दलील दी गई थी कि वे वर्तमान में सांसद हैं, उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए एमपी–एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जानी चाहिए। लेकिन अधीनस्थ अदालत ने यह राहत न देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। याचिका में अभिषेक ने कहा कि उनका बयान तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे मानहानि नहीं माना जा सकता। उन्होंने गिरफ्तारी वारंट को अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट से उस पर रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने फिलहाल बरकरार रखा है।
