जबलपुुर : मंडल रेल प्रशासन ने रनिंग स्टाफ की छुट्टियों पर कसा शिकंजा, प्राइवेट डाक्टर्स की सिक पर 15 मार्च तक रोक

जबलपुर. पश्चिम मध्य रेल प्रशासन के जबलपुर मंडल प्रशासन ने रनिंग स्टाफ की छुटिट्यों पर कड़ाई बरतना शुरू कर दिया है। बीमारी के नाम पर प्राइवेट डाक्टर्स से सिक लेने पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई है. इस संबंध में रेल प्रशासन ने एक आदेश आज 26 दिसम्बर शुक्रवार को सभी क्रू कंट्रोलर्स, फोरमैन को जारी किये हैं.

यहां देखें रेल प्रशासन का आदेश

सहायक कार्मिक अधिकारी (यांत्रिक) पंकज कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी आदेश मेें जबलपुर रेल मंडल के मुख्य कर्मी दल नियंत्रक जबलपुर, एनकेजे, सागर, सतना, स्टेशन प्रबंधक झुकेही, रीवा, दमोह, मुख्य लोको निरीक्षक (प्रभारी) ब्यौहारी व बरगवां को कहा गया है कि रनिंग कर्मचारियों हेतु प्राइवेट डाक्टर के प्रमाण पत्र के आदार पर दी जाने वाली छुट्टी सुविधा वापस ले ली गई है। जिसके तहत जबलपुर मंडल के अधीनस्तर रेल कर्मचारियों हेतु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनरों के प्रमाण पत्र के आधार पर 20 दिसम्बर 25 से 15 मार्च 2026 तक की अवधि में छुट्टी कीकी मंजूरी सुधिा वापस ली जाती है.

सिर्फ रेलवे डॉक्टर्स के अनुमोदन पर ही छुट्टी

रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 दिसम्बर 25 से 15 मार्च 26 तक की अवधि में सिर्फ रेलवे के चिकित्सकों से ही सम्पर्क करें. इस दौरान रेल प्रशासन प्राइवेट डाक्टर्स द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी मंजूर नहीं करेगा. केवल रेलवे डाक्टर्स की अनुशंसा ही मान्य होगी.

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