2003 की मतदाता सूची में पूर्वजों के नाम न होने पर भी गणना प्रपत्र किए जा सकते हैं जमा
जबलपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत जिले में घर-घर वितरित किए जा रहे गणना प्रपत्रों को लेकर मतदाताओं में कई भ्रम की स्थिति थी। इसी को स्पष्ट करते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं, माता-पिता या पूर्वजों का नाम न मिले, तब भी गणना प्रपत्र जमा किया जा सकता है। कलेक्टर ने अपील की कि प्रपत्र के ऊपरी भाग में उपलब्ध जानकारी भरकर इसे बीएलओ के पास अवश्य जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि कई लोग यह सोचकर फॉर्म वापस नहीं कर रहे कि 2003 की सूची में उनके परिवार का नाम नहीं है, जबकि ऐसा होना किसी भी तरह की बाधा नहीं है।
अपूर्ण फॉर्म भी स्वीकार करें बीएलओ
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि फॉर्म जितना भी भरा हो, वह जमा जरूर किया जाए। अपूर्ण फॉर्म भी बीएलओ स्वीकार करेंगे और आवश्यक जानकारी बाद में सत्यापन के दौरान प्राप्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को नज़रअंदाज़ न करें और इसे जल्द से जल्द भरकर जमा करें। बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र एकत्र कर रहे हैं और किसी भी जानकारी में सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके। कलेक्टर ने कहा कि SIR अभियान तभी सफल होगा, जब आम नागरिक इसमें सक्रिय भागीदारी कर अपने फॉर्म समय पर जमा करें।
