भ्रूण लिंग जांच की आशंका पर सख्ती, सोनोग्राफी सेंटर का लाइसेंस निरस्त

 


स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई,फर्जी रिकॉर्ड और नियम उल्लंघन में सेंटर बंद

जबलपुर। शहर के मदन महल सोनोग्राफी एवं एक्स-रे सेंटर, चौकीताल का पंजीयन जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। सेंटर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  ने यह निर्णय लिया। यह कार्रवाई गर्भस्थ शिशु एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम  1994 के तहत की गई है

रिकॉर्ड, मशीन और लाइसेंस से लेकर स्टाफ तक सब में खामियां

31 अक्टूबर को सीएमएचओ डॉ. संजय मिश्रा द्वारा गठित जांच दल ने सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें फॉर्म-एफ का संधारण न होना, पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड न करना, सोनोलॉजिस्ट की उपस्थिति न होना, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र का अभाव, बिना रसीद जांच शुल्क लेना, और गैर-पंजीकृत नाम से सेंटर का संचालन जैसी गंभीर खामियां मिलीं। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि सेंटर का संचालन  एक्ट के अनिवार्य मापदंडों के अनुरूप नहीं हो रहा था और कई प्रक्रियाओं में लापरवाही तथा नियम उल्लंघन स्पष्ट दिखाई दिया।

समितियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया निर्णय

जांच टीम और जिला सलाहकार समिति की बैठक में मामले पर विस्तृत चर्चा के बाद पंजीयन निरस्त करने की सिफारिश की गई। सीएमएचओ श्री मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि  एक्ट के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जिले में भ्रूण लिंग जांच जैसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। अधिकारियों स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवैध प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लग सके।


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