एमपी हाईकोर्ट ने पमरे के आपरेटिंग विभाग में पदस्थ अनुदेशक की सीनियारिटी पर दिया बड़ा आदेश

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की युगल पीठ ने पश्चिम मध्य रेलवे को परिचालन विभाग में पदस्थ अनुदेशक नीरज कुमार सिंह की सीनियारिटी पर बड़ी राहत देते हुए वरिष्ठता क्रम 1997 से दिये जाने के निर्देश दिये।

अधिवक्ता आकाश चौधरी जो इस केश की पैरवी कर रहे थे, ने बताया कि जबलपुर में परिचालन विभाग में अनुदेशक पद पर पदस्थ नीरज कुमार सिंह जो 1997  ट्रैफिक अप्रेंटिस के पद पर आए थे, लेकिन रेलवे द्वारा उनकी वरीयता 2000 के बाद दिया गया था. वरीयता और वेतन लाभ के लिए उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में न्याय के लिए केस  अपील की थी। जिस पर विद्वान न्यायाधीश श्री विवेक रूसिया जी एवं विद्वान न्यायाधीश प्रदीप मित्तल जी की डिवीजन बेंच के द्वारा आवेदक नीरज कुमार सिंह की पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

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