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रेलवे स्टेशनों पर अब ब्रश करना, बर्तन धोना और थूकना पड़ेगा महंगा, लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली. अगर आप ट्रेन यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म पर लगे नल से ब्रश करते हैं या खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। रेलवे ने ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल अधिनियम 1989 के तहत स्टेशन परिसर में तय स्थानों को छोड़कर अन्य जगह ब्रश करना, थूकना, कपड़े या बर्तन धोना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में यात्रियों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशनों पर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय और वॉशरूम जैसे विशेष स्थान तय किए गए हैं। रेलवे का मानना है कि प्लेटफॉर्म पर लगे नलों या खुले स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्य करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए असुविधाजनक भी है।

निरीक्षण और जुर्माने की कार्रवाई

वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जा रहे हैं और नियम तोडऩे वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जल्द ही सभी स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे यात्रियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित शौचालयों और वॉश बेसिन का ही उपयोग करें। साथ ही चिप्स के रैपर, बोतलें या अन्य कचरा ट्रेन या स्टेशन पर न फेंकें। रेलवे ने कहा है कि स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, नियम तोडऩे पर जुर्माना और यात्रा में परेशानी दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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