जबलपुर । हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की युगलपीठ ने रिंग रोड निर्माण में भेदभाव की शिकायत दूर करने के निर्देश दिए। इसी के साथ याचिका का पटाक्षेप कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। याचिकाकता जबलपुर निवासी भूलन काछी की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जबलपुर में रिंग रोड निर्माण में रखूदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत मोड़ों की संख्या बढ़ा दी गई है। कायदे से मोड़ बनाने के स्थान पर सामने आ रहे बाधक निर्माणों को हटाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। विरोधाभास यह कि जन सामान्य के निर्माणों को विकास के नाम पर रास्ते से हटा दिया गया किंतु राजनीतिक पहुंच रखने वालों के सामने आ रहे निर्माण के बचाव की मु्द्रा में आकर सड़क का रुख ही मोड़ा जा रहा है। इस तरह के मोड़ सामान्य यातायात के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनसे दुर्घटना का खतरा बना रहेगा।