सुको का फैसला : दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, इन शर्तों का पालन करना होगा

 
नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी है. अदालत ने बुधवार को ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने ये इजाजत केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी है. सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी.

चीफ जस्टिस ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. इसे पूरे एनसीआर में लागू कर दिया गया था. सीजेआई ने कहा कि पटाखे फोडऩे की अनुमति केवल 18-21 अक्टूबर तक होगी. गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा. ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. इससे पहले 10 अक्टूबर को सुनवाई करने के बाद सीजीआई ने ग्रीन कैकर्स पर आदेश सुरक्षित रखा था. उन्होंने संकेत दिया था कि दिवाली में ग्रीन कैकर्स को मंजूरी मिलेगी.

सीजेआई ने कहा कि सीपीसीबी और राज्य पीसीबी 18 अक्टूबर से एक्यूआई की निगरानी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दाखिल करेंगे. पानी का नमूना भी लिया जाएगा. सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि पारंपरिक पटाखों की अक्सर तस्करी की जाती है और ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के सहयोग से पिछले छह वर्षों में ग्रीन पटाखों ने प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी की है.

सुको ने ये शर्तें लगाई

- अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक

- रात 8 से 10 बजे तक पटाखा जलाने की मंजूरी

- सुबह 6 से 7 बजे भी पटाखे जलाने की अनुमति

- बाहरी क्षेत्र से एनसीआर क्षेत्र में पटाखे लाने की अनुमति नहीं

- गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा

- नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा

- ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.

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