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सिवनी हवाला कांड : सस्पेंडेड एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत यााचिका सत्र न्यायालय से खरिज की, जेल में ही रहेंगी

सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी के बहुचर्चित हवाला कांड के 3 करोड़ रुपये डकैती मामले में मुख्य आरोपित एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत याचिका पर आज 25 अक्टूबर शनिवार की शाम निर्णय देते हुए जिला अदालत की विशेष न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है।

24 अक्टूबर को एसडीओपी के अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान एसडीओपी के दो साल के बेटे को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को सत्र न्यायालय में रखा था।

एसडीओपी के अधिवक्ता असीम त्रिवेदी ने कहा था कि बच्चे को अच्छा वातावरण मिले यह उसका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा हवाला रुपयों की जब्ती के बाद डकैती की धाराओं में पृथक से केस दर्ज करने इत्यादि तर्क भी विशेष सत्र न्यायालय में रखे गए थे।

प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन विभाग के उपसंचालक गोपाल कृष्ण हलधर ने उपस्थित होकर जमानत याचिका के खिलाफ तर्क प्रस्तुत किए थे। जमानत याचिका पर बहस के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज फैसला सुनाया गया.

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