परिवहन विभाग ने स्क्रैप पर शिथिल किए नियम, नए वाहन खरीदने पर टैक्स में मिलेगी रियायत
जबलपुर। परिवहन विभाग ने पुराने और कंडम वाहनों पर टैक्स में बड़ी राहत दी है। अब इन्हें स्क्रैप कराने पर बकाया टैक्स में 90 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। स्क्रैपिंग के बाद रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी से मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से नए वाहन पर लगने वाले लाइफ टाइम टैक्स में 25 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। यह आदेश अप्रैल 2023 के नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन है, जिसकी अवधि मार्च 2024 में खत्म हो गई थी। अब इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। पुराने वाहन पर सिर्फ 10 फीसदी टैक्स जमा करना होगा, नए वाहन पर भी टैक्स में छूट मिलेगी।
-पॉलिसी में अब श्रेणियों का वर्गीकरण नहीं
पहले वाहन की उम्र के आधार पर टैक्स और पेनाल्टी में छूट मिलती थी (जैसे 5 साल पर 10 प्रतिशत, 10 साल पर 30 प्रतिशत, 15 साल पर 90 प्रतिशत)। अब ये स्लैब सिस्टम खत्म कर दिया गया है। पुराने वाहन मालिक अब 10 प्रतिशत टैक्स और पेनाल्टी देकर अपना वाहन स्क्रैप करा सकते हैं। ऐसा करने पर कार व दो-पहिया खरीदने पर 25 प्रतिशत टैक्स रिबेट और कमर्शियल पर 15 प्रतिशत रिबेट दी जाएगी।
-कितना बकाया, कितना पाया
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश स्तर पर करीब 1000 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है, जो पिछले 50 सालों के वाहनों पर है। केंद्र के निर्देश पर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक छूट दी गई थी। इस दौरान कंडम वाहन स्क्रैप करवाने से शासन को 17 करोड़ रुपए की आय हुई। जबलपुर जिले में 90 हजार से अधिक वाहन 15 साल की आयु पार कर चुके हैं और स्क्रैपिंग के योग्य हैं। यह आंकड़ा बजट 2025 में प्रस्तुत किया गया था।
-वर्जन
-नियमों में बदलाव का लाभ लें
विभाग की ओर से नियमों में ढील का सभी को लाभ लेना चाहिए। हम भी जागरूक करने अभियान चलाएंगे। हमारी अपील है कि पुराने वाहन स्क्रैप करें और नए वाहनों की खरीदी पर टैक्स में रियायत पाएं।
जितेंद्र रघुवंशी, आरटीओ
