1 नवम्बर से बदल जाएंगे बैंकों के नियम, बैंकिंग सिस्टम में बढ़ेगी ट्रांसपेरेंसी


जबलपुर।
एक नवंबर से बैंकों के नियमों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनका प्रभाव लोगों की बैंकिंग सुविधाओं पर पड़ेगा। नए बैंकिंग नियम 1 नवंबर से लागू होंगे, इसके तहत अकाउंटधारक अपने बैंक खातों के लिए अधिक से अधिक चार लोगों को नामांकित व्यक्ति नॉमिनी कर सकेगां।यह इसकी सीमा पहले दो ही थी। वहीं, अब चार नामांकित लोगों के होने से ये लोग अपने धन और संपत्तियों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन नए बदलावों से बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। क्लेम प्रक्रिया आसान हो जाएगी। बैंक जमाकर्ताओं का अपनी जमा पूंजी पर पहले से अधिक नियंत्रण होगा।

मोबाइल नंबर, ईमेल दर्ज कराना अनिवार्य

बैंक अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अब नामांकित व्यक्ति का मोबाइल फोन के साथ ही उसका ई-मेल आईडी भी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस परिवर्तन से बैंक के खाताधारकों के रुपये की सुरक्षा के साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में त्वरित दावा निपटान को सुगमता पूर्वक लागू किया जा सकेगा।

किसी को भी सौंप सकते हैं राशि

बैंक अकाउंटधारक अब अपने परिवार के अलावा दोस्तों या किसी व्यक्ति को अपनी जमा राशि सौंप सकते हैं। इससे खाते को लेकर पैदा होने वाले किसी भी अनधिकृत दावे या विवाद का त्वरित समाधान किया जा सकेगा। यह नियम उन खाताधारकों के लिए है जिनके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं या जो अपनी राशि की सुरक्षा करना चाहते हैं।

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