एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, दीपावली के पहले मिलेगी सुविधा, मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा

नई दिल्ली. केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड (पीएफ) अकाउंट होल्डर्स को पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10-11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

सरकार का मकसद दिवाली से पहले 8 करोड़ ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में ईपीएफओ का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 1,500-2,500 रुपए तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है, जो कि लंबे समय से ट्रेड यूनियनों की मांग रही है।

ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। ये न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा, बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी ्रहृ को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे।

एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा इस तरह निकाल सकेंगे

इस नई प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा, जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे 75 फीसदी राशि

विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25 प्रतिशत हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

निकासी पर इनकम टैक्स के नियम

कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है।

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