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जबलपुर : अधारताल और रिछाई क्षेत्र की औद्योगिक ईकाईयों पर नगर निगम की सख्ती, 70 उद्योगों-ईकाईयों को नोटिस

जबलपुर। नगर निगम शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में बिना अनुज्ञा (लाइसेंस) लिए औद्योगिक कारोबार जिन के द्वारा किया जा रहा है उनके विरूद्ध सख्ती दिखा रहा है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने अधारताल और रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में संचालित सभी ऐसी ईकाईयों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने अब तक नगर निगम से अनुज्ञा लाइसेंस नहीं बनवाया है।

बाजार अधीक्षक निदेश प्रताप सिंह ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा 70 लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किये गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत औद्योगिक ईकाईयों और वाणिज्यिक संस्थानों के लिए यह लाइसेंस अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी औद्योगिक गतिविधि कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी। यही नहीं, अधिनियम के प्रावधानों के तहत निजी क्षेत्र के बैंक भी इस अनुज्ञा लाइसेंस के दायरे में आते हैं।

दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि आज कार्यवाही में रिछाई एवं आधारताल में संचालित 70 उद्योगों ईकाईओ में नोटिस जारी किये गए, नोटिस मिलने के बाद तीन दिन की समय-सीमा दी गई है। इस अवधि में संबंधित ईकाइयों को नगर निगम से अपना अनुज्ञा लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। समयसीमा के भीतर यदि लाइसेंस नहीं बनवाया गया, तो निगम द्वारा कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड और अन्य कठोर कदम भी शामिल हो सकते हैं।

नगर निगम का मानना है, कि बिना अनुज्ञा लाइसेंस के संचालित हो रही औद्योगिक ईकाइयॉं न केवल कानून का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि इससे नगर निगम को राजस्व की हानि भी हो रही है। अनुज्ञा शुल्क से प्राप्त राशि शहर के विकास कार्यों में उपयोग होती है, ऐसे में इसका पालन करना सभी पर अनिवार्य है।

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