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22 सितंबर के बाद दूध की कीमतों में नहीं आएगा बदलाव, अमूल ने दिए बयान


नई दिल्ली।
जीएसटी 2.0 सुधार जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को मंजूर किया था, यह 22 सितंबर 2025 (नवरात्रि के पहले दिन) से प्रभावी होगा। जीएसटी 2.0 के नए स्लैब में टैक्स 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब में लगेगा। इसमें 12% और 28% स्लैबों को मर्ज करके मुख्यतः दो स्लैब 5% और 18% बनाए गए हैं। इस बदलाव से लगभग 400 वस्तुओं पर जीएसटी कम हुआ है। रोजमर्रा की चीजें (फूड, हेल्थकेयर, वाहन) सस्ती होंगी। दूध की कीमतों में क्या बदलवा होगा, इस पर अमूल ने जवाब दिया है।

अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि पैकेज्ड पाउच दूध (फ्रेश/पाश्चराइज्ड पाउच मिल्क) के दामों में 22 सितंबर से कोई बदलाव नहीं होगा। पाउच दूध पर पहले से ही 0% जीएसटी लगता है। यह हमेशा से जीएसटी-मुक्त रहा है। जीएसटी 2.0 में भी यह 0% ही रहेगा, इसलिए कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं।

अमूल के एमडी जयेन मेहता ने कहा, ताजे पाउच दूध की कीमतों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि जीएसटी में कोई कमी नहीं की गई। पाउच दूध पर हमेशा से 0% जीएसटी रहा है। अन्य डेयरी उत्पाद: पनीर, कर्ड, घी, बटर, आइसक्रीम आदि पर भी 5% या 0% हो गया. जिससे अमूल जैसे ब्रांड्स ग्राहकों को लाभ पहुंचाएंगे।


वर्तमान और संभावित कीमतें
(शहरों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं)

अमूल गोल्ड (फुल क्रीम पाउच) : ₹69/लीटर (कोई बदलाव नहीं).

अमूल टोंड पाउच : ₹57/लीटर (कोई बदलाव नहीं).

अमूल UHT मिल्क : पहले ₹70-75/लीटर, अब ₹66-71/लीटर (अनुमानित कमी).

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