22 सितंबर 2025 से देश में नया जीएसटी लागू हो रहा है जो नवरात्रि का पहला दिन भी है. जीएसटी काउंसिल ने कर ढांचे को सरल बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं. अब ज्यादातर सामान केवल दो प्रमुख स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में आएंगे,जबकि लक्जरी और सिगरेट-शराब जैसे सिन गुड्स पर सरकार ने नया 40 प्रतिशत स्लैब लागू किया है.
इससे रोजमर्रा के जरूरी सामान सस्ते होंगे, वहीं शौक और महंगी चीजें और महंगी हो जाएंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना है और साथ ही अतिरिक्त राजस्व के लिए उच्च उपभोग वाली विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना है.
क्या होगा सस्ता?
जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा. कंपनियां पहले ही अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाने लगी हैं.
होम अप्लायंसेज: एयर कंडीशनर की कीमत में अधिकतम 4,500 रुपये और डिशवॉशर में 8,000 रुपये तक की कटौती होगी. वोल्टास, गॉदरेज, डाइकिन, पैनासोनिक और हायर जैसी कंपनियों ने नई कीमतें जारी कर दी हैं.
डेयरी प्रोडक्ट्स (अमूल): बटर (100 ग्राम) 62 रुपये से घटकर 58 रुपये, घी (1 लीटर) 610 यानी 40 रुपये सस्ता, चीज़ ब्लॉक (1 किलो) 545 यानी 30 रुपये सस्ता और फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) 99 से घटकर 95 रुपये हो गया है. 700 से अधिक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, चॉकलेट, आइसक्रीम और बेकरी आइटम्स भी सस्ते होंगे.
पैकेज्ड वाटर: रेलवे का रेल नीर (1 लीटर) 15 से घटकर 14 रुपये और 500 मिली बोतल 10 से घटकर 9 रुपये मिलेगी. नई दरें स्टेशनों और ट्रेनों में लागू होंगी. निजी ब्रांड्स भी दाम घटा सकते हैं.
कारें: मारुति और जीप समेत कई कंपनियां एंट्री-लेवल और मिड-रेंज कारों पर दाम घटा रही हैं. इन गाडिय़ों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलेगी.
क्या होगा महंगा?
नई 40 प्रतिशत जीएसटी दर लागू होने से लक्जरी और सिन गुड्स महंगे हो जाएंगे.
ड्रिंक्स और बेवरेजेस: एरेटेड वॉटर, कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड ड्रिंक्स, फ्लेवर वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
लक्जरी व्हीकल्स: 1,200CC से ऊपर इंजन वाली कारें, 4,000 सीसी से लंबी गाडिय़ां, प्रीमियम एक्सयूवी और सेडान, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें महंगी होंगी.
लक्जरी ट्रांसपोर्ट (निजी उपयोग के लिए): यॉट, प्राइवेट जेट और रेसिंग कार पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा. हालांकि, अगर ये व्यावसायिक उपयोग में होंगे तो टैक्स नहीं लगेगा.
तंबाकू और पान मसाला पर असर
सरकार ने तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और बीड़ी पर अभी नया 40 प्रतिशत टैक्स नहीं लगाया है. इन पर पहले से जीएसटी के ऊपर मुआवजा उपकर लगाया जाता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन पर 40 प्रतिशत टैक्स तभी लगेगा जब कोविड-19 के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवजे के लिए लिए गए कर्ज की अदायगी पूरी हो जाएगी.