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कटरा : माता वैष्णो देवी में भूस्खलन का बढ़ा खतरा, होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश

 
कटरा.
जम्मू-कश्मीर के कटरा में पिछले दिनों हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने कटरा में भूस्खलन के खतरे के चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपमंडल मजिस्ट्रेट कटरा कार्यालय ने रविवार को यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि कटरा उपमंडल में हाल के दिनों में भारी बारिश और खराब मौसम के कारण बालिनी ब्रिज और शनि मंदिर के पास कदमाल में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। साथ ही कुछ स्थानों पर सड़कें भी धंस गई हैं। इससे क्षेत्र में भविष्य में भूस्खलन और नुकसान का खतरा बढ़ गया है।

कटरा उपमंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से बालिनी ब्रिज से दर्शनी ड्योढ़ी और बालिनी ब्रिज से एशिया चौक तक के क्षेत्र में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (जैसे होटल, धर्मशालाओं आदि) को खाली करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों को तब तक खाली रखा जाएगा जब तक कि कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी), कटरा से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो जाता। यह कदम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, क्योंकि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हो गया है।

आदेश में कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित पक्षों से इस आदेश का पालन करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है।

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