केवल 3 घंटे में क्लीयर होने लगेगा चेक, इस तारीख से मिलेगा लाभ, आरबीआई का आदेश

नई दिल्ली. अब चेक जमा करने के बाद दो-तीन दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आरबीआई ने एक नया नियम बनाया है, जिससे चेक का पैसा कुछ ही घंटों में आपके बैंक खाते में आ जाएगा. यह नया नियम 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगा. अभी तक चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते थे, लेकिन अब यह काम उसी दिन हो जाएगा. 

यह बदलाव चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी सीटीएस के तहत होगा. अभी सीटीएस में चेक को बैच में प्रोसेस किया जाता है, यानी दिन में कुछ खास समय पर सारे चेक एक साथ चेक किए जाते हैं. इसकी वजह से पैसा खाते में आने में दो-तीन दिन लग जाते हैं. लेकिन अब आरबीआई ने इसे बदलकर कंटीन्यूअस क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है.

ये होगा चेक क्लियर करने का पूरा प्रोसेस

यह नया सिस्टम दो चरणों में लागू होगा. 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियर होने का समय काफी कम हो जाएगा. अभी तक चेक क्लियरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम पर चलती थी और इसमें समय भी ज्यादा लगता था. लेकिन अब इसे कम समय में किया जाएगा.

सबसे पहले बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेगी और क्लियरिंग हाउस तुरंत उस चेक की ईमेज उस बैंक को भेज देगा, जिसके लिए चेक जारी किया गया है. बैंक को उसी दिन तय समय पर बताना होगा कि चेक पास होगा या बाउंस. फेस 1 में 4 अक्टूबर से बैंक को शाम 7 बजे तक कंफर्मेशन देना होगा और अगर बैंक जवाब नहीं देता है तो उसे पास मान लिया जाएगा.

फेस 2 में 3 जनवरी से कंफर्मेशन का समय घटाकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा. जैसे 11 बजे तक आए चेक को 2 बजे तक कंफर्म करना ही होगा. इससे तेजी से खाते में पैसे आएंगे और चेक जल्दी से जल्दी क्लियर होंगे. इसका मतलब है कि चेक को दिन भर में लगातार प्रोसेस किया जाएगा. सेटलमेंट हर घंटे होगा, और पेमेंट पास होने के बाद पैसा 1 घंटे के अंदर खाते में आ जाएगा. यानी अगर आप सुबह चेक जमा करते हैं, तो दोपहर या शाम तक पैसा आपके खाते में होगा.

ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा

इस बदलाव से ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा. पैसा जल्दी खाते में आएगा, जिससे व्यापारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी. सीटीएस में चेक की फिजिकल कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज और डिटेल्स भेजी जाती हैं. इससे प्रोसेस तेज होता है और धोखाधड़ी का खतरा भी कम होता है. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को इस नए नियम की पूरी जानकारी दें और अपने सिस्टम को इसके लिए तैयार रखें. यह बदलाव चेक से पेमेंट को यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस जितना तेज और आसान बनाएगा

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