नई दिल्ली. परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 2025 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत 20 साल से पुरानी गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस में लगभग दोगुना इजाफा किया गया है. इससे 20 साल से अधिक पुरानी गाडिय़ों के मालिकों को सीधा प्रभाव पड़ेगा.
नए नियमों के अनुसार, मोटरसाइकिल के लिए फीस ?1000 से बढ़कर ?2000, थ्री-व्हीलर/क्वाड्रि साइकिल के लिए 3500 रुपये से 5000 रुपये, और लाइट मोटर व्हीकल के लिए 5000 से 10000 रुपये हो गई है. इम्पोर्टेड दोपहिया/तीन पहिया वाहनों के लिए फीस 10000 से बढ़कर 20000 रुपये और इम्पोर्टेड चार पहिया वाहनों के लिए 40000 से 80000 रुपये कर दी गई है. अन्य वाहनों के लिए 12000 शुल्क निर्धारित किया गया है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन शुल्कों में जीएसटी शामिल नहीं है. सरकार का उद्देश्य पुरानी और प्रदूषणकारी गाडिय़ों को सड़कों से हटाना और स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ावा देना है.
