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जबलपुर : सीएमएचओ ने सुप्रा डायग्नोस्टिक का पंजीयन निरस्त, अनियमितता मिलने पर प्रशासन की कार्रवाई

 

जबलपुर. जिला प्रशासन की टीम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही करने के बाद की गई अनुशंसा पर राइट टाउन स्थित सुप्रा डायग्नोस्टिक का लाइसेंस मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही इस डायग्नोस्टिक सेंटर के बगल में बिना वैध पंजीयन के संचालित कॉस्मेटिक हब क्लीनिक को भी सील कर दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा गठित सयुंक्त टीम ने 11 जुलाई को राइट टाउन स्थित सुप्रा डायग्नोस्टिक ए यूनिट ऑफ सुप्रा एंटरप्राइजेज का आकस्मिक निरीक्षण किया  था तथा यहाँ मध्यप्रदेश रुजोपचार्य गृह एवं रूजोपचार संबन्धी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसका पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की थी। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय मिश्रा ने जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम की अनुशंसा पर आज सोमवार 14 जुलाई को आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से सुप्रा डायग्नोस्टिक का पंजीयन निरस्त कर दिया है। आदेश में सुप्रा डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ ही इसके बाजू में अवैध रूप से संचालित कॉस्मेटिक हब क्लीनिक को भी किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं एवं उपचार प्रक्रियाएं तुरंत बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।

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