भाजपा विधायक के भतीजे राहुल राेहाणी सहित अन्य के विरुद्ध पथराव मामले में लिया संज्ञान


विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 23 अगस्त हो हाजिर होने के निर्देश 

 जबलपुर। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने परिवादी के कार्यालय में पथराव के मामले में भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के भतीजे जबलपुर निवासी राहुल रोहाणी, प्रिंस जैन, सत्या पांडे, अयूब खान व प्रदीप ठाकुर के विरुद्ध संज्ञान लिया है। सभी को 23 अगस्त को हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। 

परिवादी जितेंद्र माखीजा का आरोप है कि 16 व 17 जनवरी, 2025 की दरमियानी रात साढ़े 12 बजे उसकी दुकान नंबर-सात, कचनार संभाग, नेपियर टाउन पर पथराव किया गया। प्रिंस जैन व अन्य गमछा लगाकर गाली-गलौच कर रहे थे। इस दौरान राहुल रोहाणी कार में बैठा निर्देश दे रहा था। सीसीटीवी कैमरे में सब रिकार्ड हो गया। मामले की शिकायत के बावजूद पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। इसीलिए अदालत आना पड़ा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ललित कोटवानी, कार्तिक नामदेव, पीयूष मूलचंदानी व शिवा चौबे ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि पथराव में परिवादी के कार्यालय को काफी नुकसान हुआ। आलम यह है कि अवैैध सिंधी ट्रस्ट का गठन करने के विरुद्ध आवाज उठाए जाने के बाद से परिवादी पर तरह-तरह से हमले किए जा रहे हैं। उसकी रेकी की जाती है। झूठा प्रकरण दर्ज कराकर जेल पहुंचाया गया। जेल से छूटने पर माब लिंचिंग की गई।

Post a Comment

Previous Post Next Post