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सोनिया-राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, यह है मामला

नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 29 जुलाई तय की है। इसी दिन यह तय किया जाएगा कि शिकायत पर अदालत संज्ञान लेगी या नहीं।

प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए यह अभियोजन शिकायत दायर की थी। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों का अवैध रूप से अधिग्रहण किया।

बता दें कि यह मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडियन के जरिए 90 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया। अब अदालत यह तय करेगी कि क्या ईडी की शिकायत के आधार पर इस मामले में औपचारिक रूप से ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है या नहीं।

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