प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने से किया इनकार कर दिया है. पिछली सुनवाई पर बहस पूरी होने पर हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया. हालांकि हाईकोर्ट द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित ढांचा ना घोषित करने पर अन्य याचिकाओं पर सीधे तौर पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है.
दरअसल, हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन ए-४४ को नामंज़ूर कर दिया. हिंदू पक्ष के सूट नंबर १३ में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने यह अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने मासरे आलम गिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफ एस ग्राउस तक के समय की लिखी पुस्तकों का अदालत में हवाला दिया था. सूट नंबर १३ के वादी द्वारा आवेदन ए-४४ प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संबंधित स्टेनोग्राफर को इस मूल मुकदमे की संपूर्ण आगे की कार्रवाई में शाही ईदगाह मस्जिद के स्थान पर विवादित ढांचा शब्द का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. हालांकि मुस्लिम पक्ष द्वारा इस आवेदन पर लिखित आपत्ति दायर की गई थी.