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BJP की पूर्व सांसद किरण खेर पर 13 लाख का सरकारी किराया बकाया, प्रशासन ने भेजा नोटिस, 12% ब्याज भी लगेगा

चंडीगढ़. चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद किरण खेर पर सरकारी मकान का लाखों रुपये का किराया बकाया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें सेक्टर-7 में आवंटित एक सरकारी मकान के लाइसेंस शुल्क (किराए) के रूप में लगभग 13 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पिछले महीने 24 जून, 2025 को भेजा गया था, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि बकाया राशि समय पर जमा नहीं की गई, तो कुल राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूला जाएगा।

प्रशासन के रेंट विभाग के असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) द्वारा भेजे गए नोटिस के अनुसार, पूर्व सांसद पर कुल 12,76,418 रुपये की देनदारी है। यह राशि सेक्टर-7 स्थित सरकारी मकान नंबर टी-6/23 के लाइसेंस शुल्क और उस पर लगे जुर्माने की है। बताया जा रहा है कि बकाए के कुछ हिस्सों पर 100 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।

प्रशासन ने यह नोटिस किरण खेर के सेक्टर 8-ए में स्थित उनकी निजी कोठी (नंबर 65) के पते पर भेजा है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें कुल बकाया पर हर साल 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि भुगतान करने से पहले कैशियर से विवरण की पुष्टि करना आवश्यक होगा। इस नोटिस के बाद अब किरण खेर को जल्द ही यह बड़ी राशि चुकानी होगी।

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