चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने राज्य में रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों पर लगने वाले संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई कर दरें आगामी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं।
सरकारी अधिकारियों ने जानकारी दी कि यह निर्णय शहरी निकायों जैसे कि नगर निगम और नगर परिषद के राजस्व में आ रही गिरावट को देखते हुए लिया गया है। नई दरों के अनुसार, अब आवासीय और व्यावसायिक दोनों ही प्रकार की संपत्तियों पर मौजूदा कर के मुकाबले 5 प्रतिशत अधिक कर देना होगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह वृद्धि राज्य के शहरी ढांचे के विकास और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से की गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब में संपत्ति कर की दरें अभी भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम हैं।