khabar abhi tak

मंडल रेल इंजीनियर को सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई

 
अहमदाबाद.
रिश्वतखोरी के एक मामले में अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने पश्चिम रेलवे के तत्कालीन भावनगर के मंडल इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन) हरीश किशोर गुप्ता को 3 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 16 जुलाई 2010 का है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरीश किशोर गुप्ता को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गुप्ता ने यह रिश्वत एक ठेकेदार से 19 लाख 91 हजार रुपये मूल्य के काम के कार्य आदेश जारी करने और उसकी समय सीमा बढ़ाने के एवज में ली थी।


Post a Comment

Previous Post Next Post
khabar abhi tak
khabar abhi tak
khabar abhi tak