जीतू पटवारी अपनी बेटी से मिलने जा पाएंगे विदेश, अदालत ने दी आशिंक राहत

दुष्कर्म पीड़ित की पहचान उजागर होने और एक अन्य मामले में हुई थी एफआईआर का मामला

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दो मामले में आंशिक राहत दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि विशेष परिस्थिति में उन्हें यह राहत दी जा रही है।

30 अगस्त तक राहत 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जीतू पटवारी के मामले में कहा है कि पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जीतू पटवारी यह अंडरटेकिंग देंगे कि अदालत द्वारा दी गई अनुमति व स्वतंत्रता का वे दुरुपयोग नहीं करेंगे। एकलपीठ ने यह अनुमति दो महीने यानी 30 अगस्त तक के लिए दी है। पटवारी ने उनके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर निरस्त करने के लिए आवेदन पेश किया था।

ये रहा मामला

जीतू पटवारी झाबुआ में पूर्व विधायक विक्रांत भूरिया के साथ दुष्कर्म पीड़िता एक आदिवासी युवती के घर पहुंच थे। इस दौरान दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर हो गई थी। इसकी के चलने जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी तरह एक अन्य एफआईआर पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अशोभनीय टिप्पणी के कारण दर्ज हुई थी।

पटवारी ने दी थी दलील

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से इन मामलों में अंतरिम आवेदन पेश कर कहा गया कि उनकी बेटी यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में पढ़ती है। उनकी बेटी के कॉलेज में कॉन्वोकेशन होना है, जिसमें पिता का भी रहना अनिवार्य है। इसलिए उन्हें पासपोर्ट रिन्यू कराने और विदेश जाने की अनुमति प्रदान की जाए। न्यायालय ने इस विशेष परिस्थिति के मद्देनजर उन्हें आशिंक राहत प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया है।

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