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वाहन चालक ध्यान दें : पेट्रोल पंपों पर अब पुराने व्हीकल्स को नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल, 1 जुलाई से निर्णय होगा लागू

 


नईदिल्ली.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल अब 1 जुलाई से दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं दिया जाएगा. यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायुगुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के अनुसार, 1 नवंबर 2025 से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजिय़ाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत जैसे एनसीआर के शहरों में भी लागू होगा. इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से यह प्रतिबंध पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रभावी हो जाएगा. इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है. 

500 पेट्रोल पंपों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

इस योजना के तहत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वाहन की उम्र, ईंधन प्रकार और पंजीकरण की स्थिति का रीयल टाइम डेटा उपलब्ध होगा. इससे यह तुरंत पहचाना जा सकेगा कि कोई वाहन नियमों के दायरे में है या नहीं.

वाहन के एंट्री करते ही हो जाएगी जांच

एएनपीआर सिस्टम के माध्यम से जैसे ही वाहन पेट्रोल पंप के अंदर आएगा, उसके नंबर प्लेट की स्वचालित स्कैनिंग होगी. यदि वाहन 15 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा.यदि कोई वाहनचालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका वाहन जप्त किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.अब तक की जांच में 4.90 लाख वाहनों को एंड ऑफ लाइफ के रूप में चिह्नित किया गया है और 168 करोड़ रुपए के चालान जारी किए गए हैं.


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