जबलपुर. रेलवे ने विभागीय पदोन्नति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने पर गत मार्च माह में पूरे देश में इन परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगाते हुए एक कमेटी गठित की थी, जिसे इन परीक्षाओं में होने वाली गड़बडिय़ों को रोकने का फुलप्रूफ प्रोग्राम बनाना था. उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी रेल जोनों को एक आदेश जारी करते हुए अपने पूर्व के आदेश को वापस लेते हुए नये आदेश जारी किये हैं, जिसमें समिति के सुझावों के अनुसार ही विभागीय पदोन्नति जीडीसीई/ एलडीसीई परीक्षा आयोजित किया जाएगा.
रेलवे बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के माध्यम से पदोन्नति परीक्षा को सुव्यवस्थित करने पर समग्र सिफारिश देने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया है और परीक्षा संचालन एजेंसी (ईसीए) के माध्यम से सीबीटी मोड में विभागीय चयन आयोजित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.
ये हैं निर्देश
- परीक्षा संचालन एजेंसी (ईसीए) को रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका विवरण ई (आरआरबी) द्वारा यथासमय जारी किया जाएगा।
- कम्प्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) ईसीए द्वारा कम्प्यूटर/टैबलेट मोड पर जोनल/यूनिट स्तर पर आयोजित किया जा सकता है।
- प्रश्न पत्र सेटर जोनल/यूनिट स्तर पर मौजूदा नियमों के अनुसार उपयुक्त चयन समिति के तीन सदस्यों में से एक होगा।
- प्रश्न पत्र आपत्ति ट्रैकर और परिणाम की व्यवस्था परीक्षा संचालन एजेंसी द्वारा की जाएगी।
- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इकाइयों में गठित चयन समिति द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा।
- परीक्षा संचालन एजेंसी और प्रशासन के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी जोन में सीनियर डीपीओ/अध्यक्ष आरआरसी और प्रोडक्शन यूनिट में डिप्टी सीपीओ/एसपीओ हो सकते हैं।