जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नेएमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान पर स्वत: संज्ञान लिया है। एमपी हाईकोर्ट की खंडपीठ नंबर 12 जस्टिस अतुल श्रीधरन एवं अनुराधा शुक्ला ने मंत्री विजय शाह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 1(B), और 197 BNS के तहत एफआईआर आज शाम तक दर्ज की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल की सुनवाई में उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा।
कोर्ट ने डीजीपी को दिया चार घंटे का वक्त
इस दौरान कोर्ट ने सरकार को चार घंटे के अंदर अर्थात 6 बजे तक मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि इस बारे में कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है। बता दें कि विजय शाह का एक वीडियो सामने आया था। जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनके इस बयान के बाद देशभर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है।