जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल में रेल सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान चलाया जाता है इसी श्रृंखला में महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेल सुधीर कुमार गुप्ता के मार्ग दर्शन एवं प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) जबलपुर, कोटा एवं भोपाल मंडल द्वारा तीनों मण्डलों के अलग-अलग स्टेशनों पर बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने वाले व्यक्तियों/ यात्रियों पर कठोर कार्यवाही करने हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया एवं सभी आरपीएफ पोस्ट प्रभारियों को रेलवे स्टेशनों, सेक्शन मे बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
लाखों रुपयों का वसूला जुर्माना
आरपीएफ द्वारा 1 जनवरी 2023 से 19 जुलाई 2023 तक पमरे के प्रमुख स्टेशनों पर कार्यवाही करते हुए अभियान के तहत चैकिंग की गई। इस तरह चैन पुलिंग चैकिंग मे 2816 व्यक्तियों/रेल यात्रियों को अवैध रूप से चैन पुलिंग करते हुए पकड़ा गया, जिनके विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर, उन्हें रेलवे न्यायालय में पेश किया गया, रेल न्यायालय द्वारा उनसे 18 लाख 60 हजार 310 रुपये का अर्थदंड दण्डित किया गया।
6 माह तक हो सकता है कारावास
अनावश्यक रूप से यात्री गाडी में चैन पुलिंग करते हुए पकड़े जाने पर चैन खीचने वालो के विरूद्व रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय कानूनी कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की घटना से यात्रियों की यात्रा ब्रेक हो जाती है या यात्रियों के साथ यात्रा करे रहे परिवार के सदस्यों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही न्यायालय में पेश होने पर 1000 -रूपये का जुर्माना या 6 माह तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अनधिकृत चैन पुल्लिंग के कारण ट्रेन के खड़ी होने पर रेलवे को लाखों रूपये का नुकसान होता है साथ ही यात्रियों के समय की हानि भी होती है।
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