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रिसॉर्ट कांड के आरोपी पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी की जमानत पर फैसला टला



जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला न्यायालय में निसर्ग रिसॉर्ट में हुई एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार पूर्व तहसीलदार और होटल व्यवसायी विवेक त्रिपाठी की जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा विवेक त्रिपाठी को युवक की मौत के मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण लेते हुए अपनी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक और व्यावसायिक गलियारों में भारी खलबली मचा दी है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और पुलिस डायरी के अवलोकन की आवश्यकता को देखते हुए फिलहाल इस कानूनी कार्रवाई को आगामी तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया है।

​कानूनी दांवपेच के बीच सलाखों के पीछे बीतेगी पूर्व अधिकारी की रातें

​इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए घटना से जुड़े हर पहलू पर साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक के परिजनों के बयानों और रिसॉर्ट के घटनाक्रम के आधार पर ही पूर्व अधिकारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष मामले की विस्तृत केस डायरी प्रस्तुत करने और कुछ अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। इसके चलते अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर अंतिम निर्णय को सुरक्षित रखते हुए आगामी सुनवाई तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में ही रखने का फैसला सुनाया है।

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