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एमपी : कर्मचारियों की सर्विस पीरियड में डेथ या मिसिंग पर इतने दिन में आएगी पेंशन, ये लोग होंगे पात्र

भोपाल. एमपी सरकार ने पहली बार पेंशन के लिए टाइम लाइन फिक्स की है। जिसके तहत अब सर्विस पीरियड के दौरान सरकारी एम्प्लॉई की डेथ या मिसिंग होने पर सात दिन में डिपेंडेंट्स को पेंशन दी जाएगी। 

वित्त विभाग ने एमपी के 54 सरकारी विभागों के लिए एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। वित्त विभाग विभागों की मॉनिटरिंग करेगा। इसके लिए अधिकारियों की भी जवाबदेही पर तय की गई है।

2005 से पहले नियुक्त एम्प्लॉई होंगे पात्र

1 जनवरी 2005 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू होंगे। इसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारी इलिजिबल नहीं होंगे। एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी।

सुधार के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मेंडेटरी

किसी भी प्रकार के सुधार के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मेंडेटरी है। जानकारी नहीं देने की स्थिति में कर्मचारी की सहमति पर परिवार का सदस्य प्रोसेस पूरी कर सकेगा। प्रपोजल सही मिलने पर 1 दिन में पेंशन या ग्रेच्युटी के पेमेंट का आदेश देना होगा। इसके लिए अधिकृत अधिकारी को ई—सिग्नेचर कर आदेश जारी करने होंगे।

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