रेलवे का सख्त निर्णय : पार्सल ऑफिस से 15 घंटे में माल नहीं हटाया तो देना पड़ेगा जुर्माना

 
जबलपुर.
पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर सहित देश के 593 स्टेशनों पर रेलवे प्रशासन ने माल ढुलाई और पार्सल प्रबंधन को रफ्तार देने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत इन स्टेशनों पर 15 घंटे तक माल नहीं हटा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दरअसल रेलवे स्टेशनों के गुड्स शेड्स व पार्सल ऑफिस में माल आने के बाद कई-कई दिन लोग उसे उठाने नहीं आते। इसकी वजह से पार्सल ऑफिस में सामान आदि रखने की जगह नहीं मिलती। इससे रेलवे प्रशासन ने नए नियमों के तहत अब अधिसूचित स्टेशनों पर निर्धारित समय के बाद माल छोडऩे पर व्यापारियों से हर्जाना लिए जाने का प्रावधान किया है।

ट्रेन से माल उतरने के 15 घंटे में हटाना जरूरी

ट्रेन से माल उतरने के 15 घंटे के भीतर व्यापारियों ने अपना सामान स्टेशन परिसर से नहीं हटाया तो रेलवे प्रशासन को उस माल को हटाने या उसे नीलाम करने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इस सूची में पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, मदन महल, कटनी, सतना, इटारसी, भोपाल, कोटा आदि स्टेशन शामिल हैं.

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