एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला:भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषमुक्त
जबलपुर। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष विधायक के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।
क्या था पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। सीधी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक के समर्थन में 23 अप्रैल 2019 को ग्राम धनौली में एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदीप सिंह उर्फ दीपू ने मझौली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने सभा के दौरान अपनी विधायक निधि से गांव में 5 हैंडपंप लगवाने की घोषणा की थी। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
कोर्ट के फैसले का मुख्य आधार
कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक के अधिवक्ता विकास मिश्रा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि कथित घोषणा वास्तव में आचार संहिता का उल्लंघन थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि,जिस मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बनाने का दावा किया गया था, वह टूट चुका था। कथित वीडियो की कोई फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई थी, जिससे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकी।साक्ष्यों और ठोस गवाहों के अभाव में न्यायालय ने विधायक को राहत प्रदान की।
