यू-ट्यूब से ड्रग्स का धंधा सीखने वाले छात्र को हाईकोर्ट ने दी राहत


जबलपुर।
 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखने वाले एक 19 वर्षीय छात्र के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। मामला भोपाल के रहने वाले करन नाम के छात्र का है, जिसने कथित तौर पर पैसा कमाने के लालच में यूट्यूब के जरिए ड्रग्स खरीदने और बेचने का तरीका सीखा था।

क्या है मामला,क्या था पार्सल में

करन ने यूट्यूब से मिली जानकारी के आधार पर केरल से एलएसडी ड्रग का ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। हालांकि, पार्सल पहुंचने से पहले ही नारकोटिक्स विभाग को इसकी भनक लग गई। क्राइम ब्रांच भोपाल की मदद से विभाग ने छात्र को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, जिसमें एक पुलिसकर्मी डाकिया बनकर पार्सल देने पहुंचा। करन के वहां न मिलने पर उसे थाने बुलाया गया, जहां गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उसने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।

​-पहला मौका इसलिए मिली बेल

जस्टिस विशाल मिश्रा की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि यह छात्र का पहला अपराध है। छात्र के वकील प्रकाश उपाध्याय और अभिषेक द्विवेदी ने तर्क दिया कि यदि उसे जेल भेजा गया तो उसका भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। कोर्ट ने छात्र की कम उम्र और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कुछ शर्तों के साथ उसकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। अदालत का यह फैसला सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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