जबलपुर। जबलपुर में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने कमर कस ली है। इस वर्ष नववर्ष का स्वागत उत्साह के साथ-साथ अनुशासन और नियमों के दायरे में किया जाएगा। पुलिस द्वारा होटल संचालकों, इवेंट मैनेजर्स और आम जनता के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। जबलपुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न इस तरह मनाएं जिससे दूसरों को असुविधा न हो। शहर के मुख्य चौराहों और पिकनिक स्पॉट पर अतिरिक्त बल तैनात रहेगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
प्रमुख दिशा-निर्देश और नियम
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदु निर्धारित किए गए हैं-
- अनुमति अनिवार्य : बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के सार्वजनिक या निजी आयोजन (पार्टी) पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। न्यू ईयर ईव के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित परमिशन लेना अनिवार्य है।
- ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण: माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, केवल अधिकृत ध्वनि यंत्रों का ही उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए तय डेसिबल सीमा का पालन करना होगा; उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।
- शराब और नशा: पार्टियों में शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से पृथक लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग और 'ड्रिंक एंड ड्राइव' को रोकने के लिए पुलिस की टीमें मुस्तैद रहेंगी।
- सुरक्षा और सीसीटीवी: होटल संचालकों को अपने परिसर में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड और चालू हालत में सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित करने होंगे।
