जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास रहने वाले 27 मजदूर परिवारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन मजदूरों की झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अमित सेठ की वेकेशन बेंच ने मान सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे अनुसूचित जाति से आते हैं और श्यामला हिल्स के 'आदिवासी मोहल्ले' (खसरा नंबर 1413) में पिछली तीन पीढ़ियों से रह रहे हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने नवंबर 2024 में जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इन झुग्गियों को अवैध बताते हुए हटाने की मांग की थी।
प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल:
मजदूरों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कोर्ट को बताया कि भोपाल एसडीएम ने 25 अगस्त 2025 को बेदखली के आदेश पारित किए थे,प्रशासन ने उस समय कार्रवाई शुरू की जब इस मामले की अपील अभी लंबित थी व याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन ने उनकी अपील पर कोई ठोस आदेश पारित किए बिना ही हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।हाईकोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और प्रशासन को अपनी अगली कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं।
