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जिस दिन बीमा, उसी दिन देना होगा सैल लेटर


वाहन डीलर्स पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा, दीवाली-दशहरा में खरीदी गाड़ी,अब तक नहीं मिला रजिस्ट्रेशन 

जबलपुर। दीवाली और दहशरे के पर्व पर गाड़ी खरीदने वाले जिले के उपभोक्ताओं को अब तक आरसी यानी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल सका है। परिवहन विभाग ने इस डीलरों की लापरवाही माना है और कहा है यदि ये काम जल्दी पूरा नहीं हुआ तो जुर्माना लगाया जाएगा। 

-क्या बदलाव किया है प्रक्रिया में

परिवहन विभाग ने नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरु कर दी है। जिसके तहत गाड़ियों के डीलर को गाड़ी बेचने के साथ-साथ सात दिन के अंदर फाइल आरटीओ अॉफिस भेजनी होगी। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था में वाहन मालिकों को गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर डीलरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बेचे गए वाहन की कीमत के आधार पर 5 फीसदी बतौर पेनाल्टी वसूली जाएगी।  डीलर्स द्वारा वाहनों की फाइलें आरटीओ नहीं पहुंचाई गई। जिसके कारण वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने में समय लग रहा है।

-अब कितना वक्त लगेगा

 परिवहन विभाग के अनुसार, वाहन बेचने के बाद जिस बीमा किया जाएगा, उसी दिन डीलर को सेल लेटर जारी करना होगा। उसी के तुरंत बाद फाइल को आरटीओ भेजा जाएगा। परिवहन विभाग के अफसर के मुताबिक, गाड़ी को बेचने के बाद सात दिनों के अंदर सारे कागजात कार्यालय पहुंच जाएंगे, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समय से कागज नहीं पहुंचे तो डीलर्स पर कार्रवाई और पेनाल्टी लगा जा सकती है।

-पैनाल्टी का भुगतान करना होगा

डीलर्स को सख्त तौर पर निर्देश दे दिए गये हैं कि वे वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में विलंब न करें। इस निर्देश को नहीं मानने वाले डीलरों पर निश्चित तौर पर पैनाल्टी ठोकी जाएगी। 

जितेंद्र रघुवंशी, आरटीओ

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