जबलपुर। भारतीय रेलवे ने बच्चों की टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सीट या बर्थ चाहिए तो पूरा किराया देना होगा। वहीं, 5 से 12 साल के बच्चों को बिना सीट आधा किराया देना होगा।
रेलवे ने छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को बड़ी राहत दी है। नए नियमों के अनुसारए 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अलग सीट या बर्थ की जरूरत न हो। ऐसे में अभिभावक बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, अगर बच्चे के लिए अलग बर्थ या सीट बुक की जाती है, तो इसके लिए पूरा वयस्क किराया देना अनिवार्य होगा। रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों को अनावश्यक खर्च से बचाया जा सके।
रेलवे ने 5 से 12 साल की उम्र के आयु वर्ग के बच्चे को सीट या बर्थ की जरूरत नहीं है और टिकट बुकिंग के दौरान ष्छव ैमंजध्छव ठमतजी ;छव्ैठद्धष् विकल्प चुना जाता हैए तो बच्चे का टिकट आधे किराए पर उपलब्ध होगा। लेकिन अगर बच्चे के लिए सीट या बर्थ बुक की जाती हैए तो इसके लिए पूरा वयस्क किराया देना होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वयस्क माना जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए टिकट पर सामान्य वयस्क किराया लागू होगाए और कोई छूट नहीं मिलेगी।
