मैहर. मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर में माँ शारदेय नवरात्रि मेले के दौरान मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 22 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) दिव्या पटेल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रतिवर्ष नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु माँ शारदा के दर्शन के लिए मैहर आते हैं।
धार्मिक वातावरण और श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में यह प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इस आदेश को समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रसारित करेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी इसे चस्पा किया जाएगा।