हाईकोर्ट ने NSA के मामले में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया, राज्य सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

 

जबलपुर। पुलिस द्वारा शातिर अपराधी अनुराग ठाकुर पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत की गई कार्रवाई में लापरवाही सामने आने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने न केवल सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि कहा कि केंद्र सरकार को सूचना दिए बिना ही NSA की अवधि का एक्सटेंशन लिया गया है। जो कानून के विरुद्ध है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

                                 हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता अनुराग ठाकुर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनएसए एक्सटेंशन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो सात दिन के भीतर होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने इस मामले में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। इतना ही नहीं भारत सरकार को सूचना दिए बिना ही अवधि बढ़ा दी गई। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने सरकार से जल्द से जल्द जवाब मांगा है।

सरकार याचिकाकर्ता को देगी 50 हजार रुपए-

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता मनीष दत्त ने तर्क दिया कि पुलिस ने कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना एनएसए की अवधि बढ़ाई है। जो पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को जुर्माना राशि के 50 हजार रुपए का भुगतान करे।

अनुराग के खिलाफ 18 अपराध दर्ज-

पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली अंतर्गत सिंघई कॉलोनी दीक्षितपुरा निवासी अनुराग ठाकुर उम्र 27 वर्ष के खिलाफ अब तक 18 अपराध दर्ज हैं। जिनमें हत्या सहित कई गंभीर मामले शामिल हैं। वर्ष 2014 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अनुराग शहर में दहशत फैला रहा था। जिसके चलते उसे NSA के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था।


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