जबलपुर. रेलवे की सेवा से रिटायर हो चुके लोको पायलट (एलपी), असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी) व ट्रेन मैनेजर (पूर्व का नाम गार्ड) को रेलवे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पुन: नौकरी देने का प्लान तैयार किया है. इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने 19 अगस्त को देश के सभी रेल जोनों के महाप्रबंधकों को लेटर जारी करके इस संबंध में एक गाइड लाइन भेजी है।
रेलवे बोर्ड के निदेशक, यातायात, परिवहन, तुषार सारस्वत के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन रनिंग स्टाफ की नियुक्ति केवल शंटिंग कार्यों के लिए ही की जा सकेगी और उन्हें दैनिक आधार पर पारिश्रमिक दिया जाएगा. इन पुनर्नियुक्त रनिंग स्टाफ से किसी भी कीमत पर मेन लाइन पर रेल संचालन नहीं कराया जायेगा.
रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट, सहायक लोको पायलट (डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों) और ट्रेन मैनेजर के पद पर दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। लोको पायलट, सहायक लोको पायलट (डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों) और ट्रेन मैनेजर की भारी कमी के कारण, इन स्टाफ नियुक्ति की अनुमति जोनों को दी है।ये होंगे नियुक्ति के नियम, ये कार्य करने होंगे
1. ऐसे पुनर्नियुक्त रनिंग स्टाफ का उपयोग केवल शंटिंग संचालन और साइडिंग कार्य के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में उनका उपयोग मुख्य लाइन संचालन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
2. पुनर्नियुक्त स्टाफ के पास उस पद की चिकित्सा श्रेणी के लिए अपेक्षित फिटनेस होनी चाहिए जिसके लिए पुनर्नियुक्ति की जा रही है।
3. ऐसे पुनर्नियुक्त रनिंग स्टाफ को, जब शंटिंग ड्यूटी या साइडिंग कार्य के लिए तैनात किया जाता है, तो उन्हें रोस्टर ड्यूटी के तहत उपयोग किया जाएगा, रोस्टर के अनुसार काम करने वाले रनिंग स्टाफ के लिए मानक ड्यूटी घंटे प्रति सप्ताह 48 घंटे होंगे।
4. पुनर्नियुक्ति के बाद, तैनाती से पहले, प्रासंगिक पुनश्चर्या और सीखने का मार्ग (लर्निंग) सुनिश्चित किया जाना चाहिए।