' सुको ' में पूरी हो गई आवारा डॉग पर सुनवाई, फैसला रखा सुरक्षित


नई दिल्ली।
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इसमें उस 11 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी जिसमें दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया था कि क्षेत्र में आक्रामक या काटने वाले आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से आश्रय गृहों में भेजा जाए। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इस बीच दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा की हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। हम भी पशु प्रेमी हैं लेकिन हमारे लिए मानवता प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है।

मेयर ने बताया कि प्रशासन ने पहले चरण में उन कुत्तों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जिनकी वजह से काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बीते दिन हमने दिल्ली के विभिन्न जोनों से लगभग 150 ऐसे कुत्तों को उठाया है जो लगातार नागरिकों पर हमला कर रहे थे। इन्हें सुरक्षित तरीके से आश्रय गृहों में भेजा गया है।

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