सुप्रीम कोर्ट से नगर निगम के 12 वाहन चालकों को राहत


सुको ने कहा- डबल बेंच का निर्णय सर्वोपरि

जबलपुर। नगर निगम के 12 वाहन चालकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इन वाहन चालकों को निगम ने रेग्युलर नियुक्ति किया था लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति को नियमित की श्रेणी से अलग कर दिया था। इस मामले को लेकर ड्र्ाइवरों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मप्र हाईकोर्ट ने इन ड्र्ाइवरों के पक्ष में फैसला दिया था। हाइकोर्ट के फैसले पर नगर निगम ने यह मामला डबल बेंच में लगाया था। डबल बेंच से यह मामला सुलझ नहीं सका और अदालत ने ड्र्ाइवरों के पक्ष में निचली अदालत के फैसले को मान्य रखा। 


नगर निगम ने इन ड्र्ाइवरों को नियमित नहीं करते हुए फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुको के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिस्नोई ने इस मामले पर सुनवाई करते अपील को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, जिसमें सुको हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुको के इस आदेश से नगर निगम के संतोष गौतम, सलीम खान, रवीन्द्र शर्मा, मुन्नालाल पटेल, राजेश शुक्ला, श्यामलाल पटेल, अशोक तिवारी, विजय कुमार वैश्य, गनेश सिंह, दिनेश कुमार मिश्रा, बालकृष्ण पटेल और रतन लाल पटेल को राहत मिली है। गौरतलब है कि इस प्रकरण में कुल 65 लोग थे, जिनमें अन्य को पहले राहत दी जा चुकी है।

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