दाे लाख 18 हजार 355 रुपये का जुर्माना
जबलपुर. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वंदना सोनी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपित रेलवे अस्पताल कर्मी राजीव गांधी नगर, कटंगा निवासी अंथोनी राजन का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ छह माह के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दाे लाख 18 हजार 355 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
परिवादी बजरंग कालोनी, सिविल लाइंस निवासी राजेश कुमार दुबे की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परिवादी वरिष्ठ अभियंता कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे में और आरोपित रेलवे अस्पताल में एचआर के पद पर कार्यरत थे। इसलिए परिचय प्रगाढ़ हो गया। पारिवारिक आवश्यकता के लिए आरोपित ने परिवादी से एक लाख 42 हजार रुपये उधार लिए। 42 हजार नगद दिए गए। जबकि एक लाख का चेक दिया गया। इसके एवज में आरोपित ने पोस्ट डेटेड चेक दिया। उस पर एक लाख 42 हजार की राशि अंकित थी। दोनों के बीच अनुबंध पत्र भी निष्पादित हुआ था। इसके बाद जिस तिथि को जमा करने कहा गया, जमा किया गया। लेकिन खाते में अर्याप्त राशि होने के कारण बाउंस हो गया। लिहाजा, लीगल नोटिस दिया गया। 15 दिवस के भीतर उसका जवाब नहीं आया। लिहाजा, कानूनी कदम उठाना पड़ा।