कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

जबलपुर। पूर्व मंत्री और धार जिले की गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। मप्र हाईकोर्ट ने मंगलवार देर शाम सिंघार का आवेदन मंजूर करते हुए उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। विधायक सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी व कांग्रेस नेता ने रेप और मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया था। इसके बाद से ही विधायक फरार चल रहे थे। आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में खुद स्वीकारा है कि वह आवेदक की पत्नी है। पत्नी से रिश्ता बनाना दुष्कर्म करने की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता 38 वर्ष की है और शादी के पहले से ही दोनों में प्रेम संबंध है। शिकायतकर्ता ने विधायक की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही विधायक होने के चलते राजनीतिक दबाव में प्रकरण कायम किया गया। इन बातों पर उमंग सिंघार को 4 महीने के बाद राहत मिली है।

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