एक ही बूथ पर होंगे पूरी 'फैमिली' के नाम


एसआईआरः सौ दिन में पूरी होगी प्रक्रिया,जबलपुर में भी तैयारियां पूरी

जबलपुर। जबलपुर जिले में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। 4 नवंबर से इसका असर जमीन पर खिाई देने लगेगा। आने वाले चुनाव में अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता ही रहेंगे।  एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ में होगा। जिला प्रशासन ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया। छह चरणों में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 

-एक घर में तीन बार दस्तक देगा बीएलओ

करीब 100 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया में हर मतदाता तक बीएलओ कम से कम तीन बार पहुंचेगा। मतदाता सूची में नाम  बनाए रखने के लिए  पहचान,जन्म के साथ माता-पिता की पहचान व जन्म और इसी तरह के दस्तावेज जरूरी होंगे। एसआइआर के तहत गणना फार्म जमा कराया जाएगा, उसमें इनकी जरूरत होगी।

-हर मतदाता का अलग गणना फार्म 

हर मतदाता का एक गणना फार्म होगा। फार्म पर मतदाता का पुराना फोटो व डिटेल रहेगी। फार्म में मतदाता को पुराने फोटो के पास बने बॉक्स में नया फोटो जोडऩा होगा। गणना फार्म में जन्म दिनांक दर्ज करना होगा। आधार नंबर वैकल्पिक होगा। पिता का नाम व उनका मतदाता नंबरए माता का नाम व उनका मतदाता नंबर भी दर्ज करना होगा। इसमें मतदाता व बीएलओ को हस्ताक्षर होंगे।

-कब जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

 4 नवम्‍बर से 4 दिसम्‍बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाएगा और 9 दिसम्‍बर को प्रारूप मतदाता सूची का सभी मतदान केंद्रो पर प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम शामिल करनेए मृत या पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम हटाने तथा नाम संशोधन के संबंध में दावें आपत्ति प्राप्‍त करने का कार्य 9 दिसम्‍बर से 8जनवरी 2026 तक किया जाएगा। 9 दिसम्‍बर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस एवं दावों आपत्ति की सुनवाई का कार्य किया जाएगा। इसके पश्‍चात 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

-किसे देना है दस्तावेज, किसे नहीं

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण 1जनवरी 2026 की स्थिति में किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 की पुनरीक्षित मतदाता सूची में एवं वर्ष 2003 में हुए पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में जिनके नाम शामिल हैं, उन्‍हें मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान कोई दस्‍तावेज नही देना है। इसी प्रकार,2025 की पुनरीक्षित मतदातासूची में शामिल ऐसे मतदाता जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नही हैं, लेकिन उनके माता-पिता के नाम 2003 की सूची में शामिल है तो ऐसी स्थिति में उन्‍हें मतदाता सूची के एसआईआरके दौरान माता पिता के वोटर आईडी कार्ड नंबर का गणना पत्रक में उल्‍लेख करना होगा। ऐसे मतदाता जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल हैं लेकिन 2003 की मतदाता सूची में शामिल नही हैंऔर उनके माता-पिता के नाम भी 2003 की सूची में शामिल नहीं हैं तो ऐसे नागरिकों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान केंद्रीय,राज्‍य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी कर्मचारी या पेंशनर पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी,स्‍थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्‍तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्‍म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसीमान्‍यता प्राप्‍त बोर्ड या विश्‍वविद्यालय द्वारा जारी मेट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्‍य प्राधिकारी द्वारा जारी स्‍थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी,एसटी या अन्‍य जाति प्रमाण पत्र, राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर,राज्‍य या स्‍थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्‍टर या सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण मे से कोई एक दस्‍तावेज प्रस्‍तुत करना होगा।

-पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी

एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है। राजनीतिक दलों को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा और उनकी आपत्तियों-शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाएगा। आम नागरिक भी अपनी बात रख सकेंगे। 

राघवंेद्र सिंह, कलेक्टर



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