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रेरा चेयरमैन की नहीं होगी जांच, एमपी हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में वापस लिया जांच के लिए जारी नोटिस

 

भोपाल। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव अब अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। वे 31 मार्च 2026 तक पद पर बने रहेंगे। दरअसलए श्रीवास्तव के खिलाफ जांच के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया था उसे वापस ले लिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एमपी श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने दलील दी कि नोटिस देने की प्रक्रिया (प्रोसिजरल लेप्स) सही नहीं थी।

                          सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की ओर से वकील अर्जुन गर्ग ने भी शीर्ष अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस के आदेश पर जांच नोटिस वापस ले लिया गया है। गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने नए सिरे से जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी मंजूरी नहीं दी। रेरा चेयरमैन को पद से हटाने का मामला एक साल से चल रहा है। अगस्त 2024 में कुछ बिल्डरों की शिकायत हुई। ईओडब्ल्यू में भी मामला गया। सरकार जांच की प्रक्रिया में जुट गई। जज की भी नियुक्ति हो गई। इसी दौरान श्रीवास्तव ने केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया।


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