निकाह से पहले 5 लाख की मांग,शादी के दिन मेंहदी लगाकर बैठी रही दुल्हन, दुल्हा नहीं लाया बारात..!

बुरहानपुर। एक युवती ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और दहेज मांगने वाले युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने पहले शादी का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर निकाह के दिन 5 लाख रुपए दहेज की मांग कर बारात लाने से इनकार कर दिया। युवती की शिकायत पर गणपति नाका थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

                       गणपति नाका क्षेत्र में रहने वाली एक युवती मुंबई में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है। 2 साल पहले वहीं उसकी पहचान शेख सूफीयान पिता नईम अहमद से हुई थी। दोनों एक निजी अस्पताल में काम करते थे। धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और सूफीयान ने शादी का प्रस्ताव रखा। युवती का आरोप है कि इसके बाद वह उसके घर आने-जाने लगा और जब घर पर उसकी मां नहीं रहती थीं। तो उसने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं आरोपी ने उसका वीडियो भी बना लिया और जब भी वह संबंध बनाने से मना करती थी तो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था।

सगाई के बाद भी जारी रहा दबाव-

यह बात युवती अपनी मां को बताई। मां ने सूफीयान के घरवालों से बात की। मामला परिवार तक पहुंचा तो 12 अप्रैल 2025 को दोनों की सगाई कर दी गई। इसके बाद दोनों मुंबई लौटे और वहां पति पत्नी की तरह लिव-इन में साथ रहने लगे। जून में उसकी तबीयत बिगडऩे पर सूफीयान उसे बुरहानपुर छोड़कर वापस मुंबई चला गया। अगस्त में वह फिर लौटा। 14 अगस्त को वह घर पर अकेली थी तब उसने घर आकर फिर से शारीरिक संबंध बनाए। यह बात उसने अपनी मां को बताई, इस पर मां ने सूफीयान के परिवार से बात की।

निकाह से पहले मांगा दहेज-

इसके बाद परिवारों की सहमति से निकाह की तारीख 31 अगस्त तय हुई। दुल्हन ने हाथों में मेहंदी भी लगा ली थी और शाम 5 बजे निकाह होना था। लेकिन शादी से पांच घंटे पहले दोपहर करीब 12 बजे सूफीयान युवती के घर आया। उसने कहा कि निकाह के बाद वह उसे अपने घर नहीं ले जाएगा क्योंकि वह दहेज में कुछ नहीं ला रही है। उसने साफ कहा कि या तो 5 लाख रुपए नगद दो, नहीं तो निकाह नहीं होगा। परिवार ने पैसे नहीं दिए तो शाम को दूल्हा बारात लेकर नहीं आया।

शिकायत पर दर्ज हुआ मामला-

युवती ने बीते दिन एसपी से शिकायत की, जिसपर गणपति नाका थाना पुलिस ने आरोपी सूफीयान पिता नईम अहमद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि युवती के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। 


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